Supreme Court: राजनीतिक गतिविधियों में लोगों को शामिल होने से नहीं रोक सकतीं अदालत....
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति पर उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। SC ने कहा कि यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 जनवरी के आदेश के खिलाफ बरहामपुर नगर निगम के पूर्व मेयर सिबा शंकर दास द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय ने जमानत की शर्त वापस लेने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह सार्वजनिक रूप से कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए यह शर्त लगाई थी।
शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा, हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
दास ने जमानत पर रिहाई का निर्देश देते हुए 11 अगस्त, 2022 के आदेश में लगाई गई शर्त में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील ने उच्च न्यायालय को बताया था कि अपीलकर्ता को एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आगामी आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।
राज्य ने उनकी प्रार्थना पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जमानत पर रिहा होने के बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था, दोनों पक्षों को सुनने और वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद, क्योंकि यह एक तथ्य है कि वह न केवल अन्य मामलों में शामिल था। बल्कि उस पर जानलेवा प्रयास भी किया गया था। जमानत की शर्तों को संशोधित करना अनुचित होगा। अपीलकर्ता को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहा गया है जो अपीलकर्ता से जुड़े इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और खराब करेगा।
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