एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत अपराध किया गया पंजीबद्ध।
5.42 ग्राम स्मैक जप्त कुल कीमती लगभग 45 हजार लाख रुपये ।
आरोपियों से स्मैक तस्करी की पूछताछ जारी हैं।
भोपाल। विश्वनीय मुखबिर ने थाना उपस्थित आकर सूचना दिया कि गोविंदपुरा क्षेत्र के बरखेडा पठानी में बने पुराने क्वाटर जो क्षतिग्रस्त है उनमें तीन लडके एक हरे पीले रंग के आटो के अंदर बैठे है जिसका नंबर MP04 YA7277 है जिनके पास स्मैक रखी हुई है जिसे बेचने के लिये वह तीनो ग्राहक का इंतजार कर रहे है अनुसार एक आटो क्रमांक MP04 YA7277 जेपी मार्केट के पास बने BHEL के क्षतिग्रस्त मकान के सामने खडा दिखा जिसमें तीन लडके आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
राज्यपाल रमेन डेका ने जल संरक्षण और जनकल्याण पर दिया जोर
गोद में उठाया, चश्मा पहनाया : भैंसामुड़ा में दिखा मुख्यमंत्री का आत्मीय रूप
एमपी ट्रांसको ने जुलवानिया सब स्टेशन में ऊजीकृत किया 40 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर : ऊर्जा मंत्री तोमर
नये मध्यप्रदेश का मार्वलस माइलस्टोन साबित होगा इन्दौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
स्वरोजगार की राह पर बढ़ते कदम: मुख्यमंत्री ने RSETI में देखा ग्रामीण सशक्तिकरण का मॉडल